लखनऊ : हिन्दी का प्रयोग किया तो कटेगा पांच हजार का चालान, यातायात पुलिस ने जारी की सूचना
लखनऊ, अमृत विचार। दो पहिया और चार पहिया वाहन पर हिन्दी में नंबर लिखाना या फिर नंबर प्लेट पर कुछ और लिखाना महंगा पड़ेगा। इतना ही नहीं यदि नंबर प्लेट पर इग्लिश में नंबर लिखा रखा है और उसके साइज में अंतर है, तो उस पर भी चालान कटेगा। बताया जा रहा है कि मानक के अनुरूप नंबर प्लेट पर नंबर नहीं मिले तो 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। सोमवार से लखनऊ की यातायात पुलिस ने इसके लिए अभियान शुरू किया है।
दरअसल, पुलिस आयुक्त के निर्देश पर यातायात पुलिस ने सोमवार से निरन्तर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट व मानक के अनुरूप नंबर प्लेट का प्रयोग न करने वाले वाहन चालकों का चालान करने के लिए अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत मानक के अनुरूप नंबर प्लेट का प्रयोग न करने वाले वाहन मालिकों पर एमवी एक्ट के तहत 5000 रुपए का चालान किया जा सकता है। यातायात पुलिस की तरफ से आम जनमानस के लिए एक सूचना भी जारी की गई है कि जिसमें कहा गया है कि अपने-अपने वाहनों पर नियमानुसार मानक के अनुरूप नंबर प्लेट का प्रयोग करें । वाहनों पर हिंदी में लिखित रजिस्ट्रेशन नंबर वैध नहीं है।
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