प्रयागराज: CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोपी को मिली जमानत

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Published By Jagat Mishra
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गाली देने वाला वीडियो बनाने और व्हाट्सएप पर शेयर करने वाले आरोपी को जमानत पर रिहा करते हुए कहा कि अभियुक्त संवैधानिक गणमान्य लोगों को सर्वोच्च सम्मान देता है और उसका उच्च संवैधानिक गणमान्य व्यक्तियों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था।

याची के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि आरोपी को सह-आरोपी व्यक्तियों द्वारा शराब पीने के लिए प्रेरित किया गया और शराब के प्रभाव में ही उसने कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे, जिसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। संभवतः वीडियो उसकी जानकारी और सहमति के बिना ही बनाया गया है। इस पर कोर्ट ने आरोपी सुजीत शर्मा को व्यक्तिगत मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों को पेश करने की शर्त पर जमानत दे दी । 

प्राथमिकी के अनुसार कुशीनगर पुलिस कर्मियों को एक सूचना मिली थी कि आरोपी द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री को गाली देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके कारण 7 अक्टूबर 2022 को उसके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट की धारा 66 तथा आर्म एक्ट की धारा 325 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और 22 अक्टूबर को उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

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