अयोध्या: एक अप्रैल से शुरू होगी गेहूं खरीद, तैयारी में जुटा विभाग

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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अयोध्या, अमृत विचार। इस बार रबी सीजन में गेहूं बेचने के लिए धान बेचने के दौरान पंजीकरण करा चुके किसानों को नया पंजीकरण नहीं कराना पड़ेगा। ऐसे किसानों को सिर्फ पंजीकरण को अपडेट कराना होगा। जबकि नए किसानों को पूरा पंजीकरण कराना होगा। एक अप्रैल से गेहूं की खरीद करने को खाद्य विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। पहली सूची में गेहूं खरीद करने को 42 क्रय केन्द्र बनाये गये हैं।

राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रूपये कुंतल की दर पर एक अप्रैल से 15 जून तक गेहूं की खरीद की जायेगी। गेहूं बेचने के लिए खाद्य विभाग के पोर्टल पर आनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसमें किसान अपना आधार संख्या, आधार कार्ड में दर्ज अपना नाम, बैंक खाता नंबर अंकित करेंगे। इसके साथ उन्हे कम्प्यूटराइज्ड खतौनी का खाता संख्या पंजीकयन में दर्ज कर कुल रकबे, बोये गये गेहूं के रकबे तथा जमीन में अपनी हिस्सेदारी का ब्योरा देना होगा।

कृषक का बैंक खाता आधार नंबर से जुड़ा होना चाहिए तथा बैंक द्वारा एनपीसीआई पोर्टल पर मैप सक्रिय होना जरूरी है। पंजीकरण की प्रक्रिया किसान के मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी नंबर को दर्ज करने के बाद पूरी होगी। हालांकि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान बेचने को जिन किसानों ने पंजीकरण कराया है उन्हें गेहूं बेचने के लिए नया पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं हैं।

किसानों को पुराने पंजीकरण को ही अपडेट करना होगा। इसमें अधिक रकबा होने पर उसे बढ़ाया जा सकता है। डिप्टी आरएमओ अजीत कुमार सिंह ने कहा कि अभी तक 42 क्रय केन्द्र बनायें गये हैं। उन्होंने बताया कि धान खरीद में पंजीकरण कराने वाले किसानों को नया पंजीकरण नहीं कराना होगा, उन्हें सिर्फ अपडेट कराना होगा।

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