टीएमसी नेता अनुब्रत की दिल्ली में पूछताछ से पहले आज हो सकती है चिकित्सा जांच 

टीएमसी नेता अनुब्रत की दिल्ली में पूछताछ से पहले आज हो सकती है चिकित्सा जांच 

कोलकाता। करोड़ों रुपये के मवेशी तस्करी घोटाले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल को पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाने से पहले आज यानी सोमवार को उनकी चिकित्सा जांच करायी जा सकती है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक अधिकारी ने बताया कि टीएमसी की बीरभूम इकाई के अध्यक्ष मंडल को चिकित्सा जांच के लिए कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके में स्थित जोका के ईएसआई अस्पताल ले जाया जा सकता है।

ईडी अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को बताया, हमने इस मामले को लेकर दुर्गापुर सुधार गृह (जहां मंडल बंद हैं) के प्राधिकारियों को एक पत्र भेजा है। हमने उन्हें बताया है कि चिकित्सा जांच के लिए राज्य पुलिस उनके साथ अस्पताल जाए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शनिवार को निर्देश दिया था कि कोलकाता में केंद्र सरकार के अस्पताल के सामान्य चिकित्सा, कार्डियोलॉजी और सामान्य सर्जरी विभाग में तैनात चिकित्सक मंडल की जांच करेंगे और ईडी को सौंपे जाने से पहले मंडल के स्वास्थ्य की स्थिति बताते हुए एक चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करेंगे।

उसने मंडल की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने एक विशेष सीबीआई अदालत द्वारा जारी एक पेशी वारंट को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि एक चिकित्सा अधिकारी मंडल के साथ दिल्ली जाएगा और उनके राष्ट्रीय राजधानी में पहुंचने के तुरंत बाद चिकित्सकों द्वारा उनकी चिकित्सकीय जांच की जाएगी।

दुर्गापुर सुधार गृह के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उच्च न्यायालय का आदेश आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय को भेज दिया गया है और उनसे पुलिस को मंडल को जोका अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया है। जेल में सूत्रों ने बताया कि मंडल को दिल्ली ले जाने में देरी हुई है क्योंकि राज्य पुलिस और ईडी दोनों ने यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है।

ईडी अधिकारी ने कहा, हमने ट्रांजिट रिमांड पर मंडल को दिल्ली ले जाने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए राज्य पुलिस को पत्र लिखा था लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह उनकी ड्यूटी नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसी आसनसोल में एक विशेष सीबीआई अदालत का रुख कर राज्य पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी की मंडल की यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए निर्देश देने का अनुरोध करेगी।

ईडी ने पिछले साल नवंबर में टीएमसी नेता को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने मवेशी तस्करी मामले में अगस्त में उन्हें हिरासत में लिया था। उनके वकील ने एक याचिका में दावा किया कि मंडल को जिस आदेश के आधार पर दिल्ली ले जाए जाना है वह आसनसोल में विशेष सीबीआई अदालत नहीं दे सकती। 

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