UP : हाथरस कांड में कोर्ट ने मुख्‍य आरोप‍ित संदीप को माना दोषी, 3 आरोपी बरी

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Published By Himanshu Bhakuni
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हाथरस। बूलगढ़ी कांड में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुख्‍य आरोप‍ित संदीप को धारा 304 और एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी माना है। अन्य आरोपित रामू, रवि और लवकुश को बरी करने का आदेश दिया गया है। यह जानकारी पीड़‍िता के अध‍िवक्‍ता मह‍िपाल सिंह ने दी है।   

क्या था मामला ? 
हाथरस के चंदपा इलाके के एक गांव में 14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति की एक युवती के साथ दरिंदगी हुई थी। गांव के ही चार युवकों ने दुष्कर्म किया था और उसकी गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया था। 29 सितंबर 2020 में युवती ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था।

पुलिस ने युवती के बयान के आधार पर चारों अभियुक्त संदीप, रवि, रामू व लवकुश को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की विवेचना सीबीआई ने की थी। सीबीआई ने चारों अभियुक्तों संदीप, रवि, रामू व लवकुश के खिलाफ आरोपत्र विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) के न्यायालय में दाखिल किया था। सीबीआई ने आरोप पत्र धारा 302, 376 ए, 376 डी, व एससी-एसीटी एक्ट के तहत दाखिल किया था। सीबीआई ने 67 दिनों तक विवेचना की। 

सीबीआई ने इस मामले में 67 दिन की जांच के बाद 18 दिसंबर 2020 को चारों आरोपितों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की धाराओं में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। 4 जनवरी 2021 को पहली सुनवाई हुई। सीबीआइ ने 104 लोगों को गवाह बनाया था, जिनमें से 35 लोगों की गवाही हुई थी।


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