हरदोई : रेप के मामले में आरोपी को 10 साल का कारावास

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Published By Virendra Pandey
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अमृत विचार, हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने एक फैसले में रेप के आरोपी को जुर्म साबित होने पर 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है।                    

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि थाना संडीला क्षेत्र के निवासी रफीक ने 2 मार्च 2014 को गांव की ही एक बालिका को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया और बाद में रेप किया। इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के भाई ने दर्ज कराई।

पीड़िता की तरफ से पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया कि पीड़ित रात करीब 11 बजे शौंच के लिए गई थी जहां पर आरोपी मिला और उसको बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया। सत्र न्यायाधीश में अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपी पर जुर्म साबित पाया और उसे 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई । जज ने आरोपी पर 20000 का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर 10 माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।

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