लखनऊ : प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नि दोषी करार

Amrit Vichar Network
Published By Virendra Pandey
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कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अमृत विचार,लखनऊ। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने की आरोपी  मधु अस्थाना को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश मयंक त्रिपाठी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

इस मामले में फरार चल रहे मधु अस्थाना के प्रेमी नीरज की गिरफ्तारी अब तक न किए जाने व विवेचना लम्बित रखने को लेकर अदालत ने निर्णय की प्रति पुलिस महानिदेशक को भेजे जाने का आदेश दिया है तथा कहा है कि अभियुक्त नीरज के मामले में विवेचना अभी तक पूर्ण नहीं की जा सकी है, यही नहीं विवेचना की प्रगति से भी न्यायालय को आज तक अवगत भी नहीं कराया गया है।

अदालत में विशेष अधिवक्ता देवेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट वादी जनक राज ने 25 फरवरी 2017 को मड़ियांव थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसने रहीम नगर डूडोली थाना मड़ियांव के मकान को रहने के लिए अपने मुंह बोले भांजे शिवा सक्सेना को दिया था, जहां पर शादी के बाद वह अपनी पत्नी मधु अस्थाना के साथ रहने लगा।

अदालत को बताया गया कि डूडोली में रहने के दौरान मधु अस्थाना का अपने पति की मौसी के लड़के नीरज से प्रेम सम्बंध हो गया तथा एक दिन शिवा सक्सेना ने पत्नी और नीरज को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर शिवा सक्सेना की हत्या कर दी और उसकी लाश को पानी की टंकी में डाल दिया।

कहा गया कि रिपोर्ट लिखाए जाने के बाद वादी व पुलिस वालों ने जब मधु अस्थाना से पूछताछ की तो पहले उसने आनाकानी की लेकिन बाद में उसने अपने पति शिवा सक्सेना की लाश को टंकी से बरामद कराया। पूरे मुकदमे के विचारण के दौरान मधु  अस्थाना जेल में रही तथा उसके मुकदमे की पैरवी करने के लिए सरकारी वकील दिया गया था।

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