हरदोई: गैर कानूनी ढंग से जारी की गई तकनीकी स्वीकृतियां हुई निरस्त
लोकपाल के फैसले से मचा हड़कंप
हरदोई, अमृत विचार। सहायक अभियंता जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने शासनादेशों के विरुद्ध गैरकानूनी ढंग से मनरेगा कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी की। इस मामले की कंप्लेंट करने पर हुई जांच के बाद लोकपाल मनरेगा ने तत्काल प्रभाव से समस्त तकनीकी स्वीकृतियां निरस्त करने का फरमान जारी किया। वही सूरजकुंड तालाब का जीर्णोद्धार कार्य की लागत करने का भी आदेश जारी किया। इस मामले में डीएम को विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी जारी किए गए।
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सहायक अभियंता राजेश कुमार सिंह ने शासनादेशों के विरुद्ध अधिकार ना होने के बावजूद भी मनरेगा कार्यों की तकनीकी स्वीकृतिया व तकनीकी जांच की गई जो गैरकानूनी पाई गई। इस मामले में जारी की गई ऑनलाइन व ऑफलाइन तकनीकी स्वीकृति व धन राशि की वसूली अभियंता के वेतन ब अन्य देयों से वसूल की जाने और जारी तकनीकी स्वीकृति आदेश करने व अभियन्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के लिए शहर के सुभाष नगर निवासी अजय कुमार अवस्थी ने परिवाद पत्र दायर किया। इस परिवाद पत्र पर सुनवाई के दौरान तमाम अभिलेखों पत्रों का जांच की गई। पाया गया कि जूनियर हाई स्कूल भरखनी के उत्तरी भाग में सूरजकुंड तालाब पर जीर्णोधर जिसकी लागत 65 8544 ऑनलाइन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई। इसे शासकीय धन राशि का दुरुपयोग माना गया। इसके लिए सहायक अभियंता को पूर्ण रूप से दोषी पाया गया। इसके अलावा अन्य कई खामियां भी पाई गई।
जांच के बाद लोकपाल मनरेगा ने परिवाद का अंतिम रूप से निपटारा करते हुए सहायक अभियंता राजेश कुमार सिंह द्वारा शासनादेश के विरुद्ध अनाधिकृत रूप से मनरेगा कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी करने पर उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए डीएम को निर्देशित किया। गंभीर वित्तीय अनियमितता से संबंधित प्रकरण में उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन करने का आदेश दिया गया और अभियंता द्वारा जारी समस्त तकनीकी स्वीकृति का पुनः परीक्षण कराकर गुण दोष के आधार पर फैसला करने का निर्देश डीएम को दिया है।
ये भी पढ़ें - अयोध्या : गोद लिए गए आंगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्षण
