UP निकाय चुनाव: HC के फैसले पर CM योगी ने दिया बड़ा बयान, कहा- पहले OBC आरक्षण देंगे, फिर चुनाव कराएंगे
लखनऊ। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए प्रदेश सरकार की ओर से जारी ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) December 27, 2022
इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा।
सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को पहले आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेगी, इसके बाद ही निकाय चुनाव कराएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेगी।
इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा, अगर जरूरी हुआ तो राज्य सरकार हाई कोर्ट के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी।
यदि आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) December 27, 2022
इसके पहले केशव मौर्य ने ट्वीट कर लिखा है कि 'नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा'!
बता दें कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद की लखनऊ पीठ चुनाव पर बड़ा फैसला दिया है। इस मामले में कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ओबीसी आरक्षण की सभी सीटों पर सामान्य होगी। कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।
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