हरदोई: नाबालिग के साथ Rape के आरोपी अभियुक्त को मिली दस साल की कैद

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Published By Deepak Mishra
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हरदोई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त के खिलाफ जुर्म साबित होने पर उसे दस साल की कड़ी कैद एवं दस हजार रुपया जुर्माना अदा करने की सजा दी है।  अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार श्रीवास्तव के अनुसार थाना लोनार क्षेत्र के  सवायजपुर निवासी छोटू उर्फ अवनीश के खिलाफ 13 अक्टूबर 2014 को अपनी मां के साथ भैंस चरा रही नाबालिग लड़की को असलहे की दम पर जबरिया ले जाकर उसके साथ जबरिया दुष्कर्म करने का आरोप था।

घटना के पूर्व पीड़िता अपनी मां के साथ भैंस चरा रही थी उसी दौरान अभियुक्त अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल से आया और असलहे की दम पर पीड़िता को जबरिया मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया तथा उसके साथ जबरिया दुष्कर्म किया। घटना की रिपोर्ट अदालत के आदेश पर दर्ज हुई थी। दौरान विवेचना पुलिस ने पीड़िता की बरामदगी की।

विद्वान न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए सबूतों एवं दलीलों तथा पीड़िता की गवाही के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ जुर्म साबित होने पर उसे दस साल की कड़ी कैद एवं दस हजार रुपया जुर्माना अदा करने की सजा दी है। न्यायाधीश ने अभियुक्त द्वारा जुर्माना धनराशि अदा करने पर उसमें से अस्सी प्रतिशत धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति भुगतान करने का भी फरमान जारी किया है।

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