लखनऊ: लेवाना ध्वस्तीकरण मामले में अंतरिम आदेश नहीं, 20 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई 

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Published By Jagat Mishra
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लखनऊ, अमृत विचार। उच्च न्यायलय की लखनऊ बेंच में लेवाना होटल के ध्वस्तीकरण के आदेश के विरुद्ध याचिका दाखिल की गई है।  जिस पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। गुरुवार को भी मामले की सुनवाई हुई, जिसमें एलडीए की ओर से याचिका का विरोध किया गया। न्यायालय ने फिलहाल कोई अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया है, मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तिथि नियत की है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूड़ी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने लेवाना हॉस्पिटलिटी एलएलटी की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। मामले में कुछ देर चली बहस के बाद न्यायालय ने आगे की सुनवाई 20 दिसंबर को करने की बात कही।  

उल्लेखनीय है कि हजरतगंज के मदन मोहन मालवीय मार्ग पर स्थित होटल लेवाना सुइट्स होटल में पांच सितंबर को आग लग गई थी। उक्त अग्निकांड में चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि आठ लोग जख्मी हो गए थे। एलडीए ने होटल के निर्माण को अवैध पाते हुए इसके प्रबंधक को नोटिस जारी किया है।  

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