बाराबंकी: बिना गाटा संख्या डाले नहीं हो सकेगा आबादी की जमीन का भी बैनामा

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Published By Jagat Mishra
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जिलाधिकारी के आदेश से मचा हड़कंप, अधिवक्ता हुए आंदोलित

अमृत विचार, फतेहपुर/ बाराबंकी। उपनिबन्धक कार्यालय फतेहपुर को जिलाधिकारी द्वारा भेजे गये पत्र के चलते पूरी तहसील में हडकम्प मच गया है। आबादी का बैनामा भी अब बिना गाटा नम्बर डाले नहीं होगा। न ही कोई उर्फियत लगाकर अपनी जमीन का बैनामा कर पायेगा। अधिवक्ताओं ने बैठक कर सोमवार से आन्दोलन करने की बात कही है।

आबादी की जमीनों के बैनामे पहले चौहद्दी डालकर कब्जे के आधार पर हो जाया करते थे। वहीं कृषि योग्य जमीनों मे यदि खातेदार का टाइटिल नहीं लिखा है मुख्य नाम आधार कार्ड से मिलान करते हुए उपनिबन्धक कार्यालय फतेहपुर मे बैनामे हो जाया करते थे, किन्तु पिछले सप्ताह जिलाधिकारी  के आदेश के अनुक्रम में उपनिबन्धक ने ऐसे बैनामों का पंजीयन बन्द कर दिया है जिलाधिकारी के निर्देषानुसार उपनिबन्धक ने आबादी मे बिना गाटा नम्बर के बैनामों की मनाही कर दी है। इसके सम्बन्ध में बार संघ का प्रतिनिधि मण्डल और एसडीएम तथा उपनिबन्धक के बीच कल हुई वार्ता भी बेनतीजा साबित हुई है जिसको देखते हुए शुक्रवार को अधिवक्ताओं तथा डीड राइटरों की बैठक हुई। 

जिसमें अधिवक्ता प्रदीप कुमार निगम, राजीव नयन तिवारी, इन्द्रेष शुक्ला, हरिनाम सिंह, हरीश मौर्या, सतीष वर्मा, अवधेश श्रीवास्तव, अमरकृष्ण दीक्षित, रंगनाथ त्रिपाठी, रवि जोषी, रामऔतार गौतम आदि ने इस विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि अभी तक तहसील फतेहपुर के खातेदारों द्वारा खतौनी और आधारकार्ड लिंक नहीं कराया है। और टाइटिल का सषोधन धारा 38 के अन्तर्गत अचानक किया जा सकता है। आबादी के अन्तर्गत आने वाली जमीनों की आवासीय प्रक्रिया के तहत चल रहा घरौनी का कार्यक्रम भी तमाम गांवों में पूरा नहीं हो सका है ऐसे में यदि व्यवस्था में बेवजह परिवर्तन किया जाता है बिना अध्यादेश लाये तो वह अधिवक्ताओं को मान्य नही है। 

बार संघ अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद वर्मा ने कहा कि सोमवार, मंगलवार को अधिवक्ता क्रमिक हडताल करेंगे इसके बावजूद भी यदि संज्ञान लेकर व्यवस्था पूर्व की भांति नही की गयी तो अगला निर्णय बुधवार की आमसभा की बैठक में लिया जायेगा। इस मौके पर महामंत्री रामलाल वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता अलीउद्दीन शेख, रमेशचन्द्र रावत, धर्मेन्द्र श्रीवास्तव, मुरलीधर वर्मा, रामचन्द्र रावत, बब्बू दीक्षित, राकेश श्रीवास्तव, अशोक यादव, ज्ञानू सिंह, राजेश श्रीवास्तव, गणेश शंकर मिश्रा आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।


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