बरेली: अब एमआरआई और सिटी स्कैन सेंटरों को भी कराना होगा पंजीकरण

 शासन ने जारी किया आदेश, विभाग की ओर से कराया जाएगा जिले में सर्वे, पंजीयन के लिए विभाग के पोर्टल पर करना होगा आवेदन

बरेली: अब एमआरआई और सिटी स्कैन सेंटरों को भी कराना होगा पंजीकरण

बरेली, अमृत विचार। जिले में तेजी से अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और सिटी स्कैन सेंटरों की संख्या बढ़ रही है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग में सिर्फ क्लीनिक, अस्पताल के साथ अल्ट्रासाउंड सेंटरों का ही पंजीकरण किया जा रहा था, लेकिन अब एमआरआई और सिटी स्कैन सेंटरों का भी पंजीयन कराना होगा।

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इसके लिए विभागीय पोर्टल पर आवेदन करना होगा। यह आदेश शासन ने स्वास्थ्य विभाग को भेजा है। पीसी एवं पीएनडीटी एक्ट गर्भधारण से पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम के तहत जिले की समस्त सीटी स्कैन एवं एमआरआई मशीनों का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जिले में अब तक सिर्फ सोनोग्राफी मशीनों का ही इस एक्ट के तहत पंजीयन किया जा रहा था।

सीएमओ डा. बलवीर सिंह ने बताया कि गाइडलाइन के अनुपालन में बैठक कर एसीएमओ प्रशासन के नेतृत्व में जिले में सर्वे कराया जाएगा। अल्ट्रासाउंड सेंटरों के साथ ही अब एमआरआई और सिटी स्कैन संचालकों को पंजीयन कराने के लिए नोटिस भी जारी किए जाएंगे। निर्धारित समय-सीमा में पंजीयन न कराने वाले सेंटरों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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