नैनीताल: हाईकोर्ट ने तीन तलाक व दहेज हत्या के आरोप में अग्रिम जमानत की मंजूर

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Published By Bhupesh Kanaujia
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नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने अंडा मार्किट निवासी एक व्यक्ति की तीन तलाक व दहेज हत्या के आरोप में अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है । किंतु अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने के आरोप में उसे निचली अदालत में आत्म समर्पण करने की छूट दी है । मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई ।
 
मामले के अनुसार लालकुआं कोतवाली में फरवरी 2021 में सरफरोज नाम की महिला ने अपने पति मंसूर अली पुत्र शकील अहमद निवासी अंडा मार्केट मल्लीताल नैनीताल के खिलाफ मुकदमा तीन तलाक देने,दहेज उत्पीड़न करने व मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया । जिसमें कहा गया कि उसका 13 वर्ष का पुत्र व एक छोटी पुत्री है । किंतु उसके पति के किसी दूसरी महिला के साथ सम्बन्ध हैं। 

वह अक्सर दहेज के लिये मारपीट करता है । जिस कारण वह मायके लालकुआं आ गई । 22 फरवरी 21 को उसका पति मंसूर अली लालकुआं आया और तीन बार तीन तलाक कहकर चला गया । इस मामले में आरोपों को निराधार बताते हुए मंसूर अली ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर कहा कि वह अपनी को दोबारा अपने पास रखने को तैयार है । किंतु वह नहीं आ रही है । इसके अलावा वह दहेज उत्पीड़न के आरोप भी सिद्ध नहीं कर सकी है ।इन तर्कों के बाद हाईकोर्ट ने मंसूर अली की तीन तलाक व दहेज उत्पीड़न की धाराओं में अग्रिम जमानत मंजूर कर ली । लेकिन मारपीट के मामले में उसे कोर्ट में सरेंडर करना होगा ।

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