भूतनाथ मार्केट में नियम विरुद्ध निर्माण का निरीक्षण कर रिपोर्ट दें :हाईकोर्ट

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Published By Jagat Mishra
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लखनऊ, अमृत विचार। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इंदिरा नगर स्थित भूतनाथ मार्केट में नियम विरुद्ध निर्माण व अन्य अनियमितताओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, आवास आयुक्त को मार्केट में हुए नियम विरुद्ध निर्माणों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने चीफ फायर ऑफिसर व इलेक्ट्रिकल सेफ़्टी को भी मार्केट का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने संतोष कुमार पांडेय की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका में भूतनाथ मार्केट में अतिक्रमण, अवैध निर्माण व फायर सेफ़्टी के मानकों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए, आवास आयुक्त को आदेश दिया है कि वह सुप्रीटेंडिंग इंजीनियर के रैंक का अधिकारी नियुक्त करें जो पूरे भूतनाथ मार्केट का निरीक्षण करेगा व वहाँ संस्तुत मानचित्र के विपरीत, संस्तुत योजना के बगैर व बिल्डिंग बॉय-लॉज के विरुद्ध हुए निर्माणों के सम्बंध में रिपोर्ट तैयार करेगा। 

न्यायालय ने चीफ फायर ऑफिसर को भी आदेश दिया है कि वह भूतनाथ मार्केट का सर्वे कर मार्केट में अग्निशमन उपायों की उपलब्धता के सम्बंध में रिपोर्ट तैयार करे। वहीं न्यायालय ने निदेशक, इलेक्ट्रिकल सेफ़्टी को भी इस सम्बंध में रिपोर्ट तैयार करने को कहा है कि मार्केट में असुरक्षित बिजली के तारों से कितना खतरा है व खतरे को कम करने के लिए क्या उपाय की जा सकते हैं। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जनवरी की तिथि नियत करते हुए, उक्त तिथि तक तीनों रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। 

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