सुल्तानपुर: एडीओ पंचायत की तहरीर पर ग्राम प्रधान खिलाफ मुकदमा दर्ज, जानें मामला

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Published By Deepak Mishra
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अमृत विचार, लंभुआ, सुल्तानपुर। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग करने एवं मानक के विपरीत कार्य कराने के आरोप में ग्रामीण विकास अभिकरण की जांच में दोषी पाए जाने पर सहायक विकास अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

इसी मामले में पूर्व में सेक्रेटरी व तकनीकी सहायक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के खुदौली गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय में गांव के ही वसीम ने घटिया सामग्री एवं मानक के विपरीत कार्य कराने का आरोप लगाया था।

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डीएम के आदेश पर ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जांच की गई। जांच में पाया गया कि कार्यालय कक्ष में दरार पड़ी मिली, बीम और दीवार के बीच खाली जगह में पुट्टी भरकर प्लास्टर करा दिया गया था, इसके अलावा भी बाउंड्री वॉल में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण बाउंड्री वाल ढह गई थी।

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परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा जांच आख्या प्रस्तुत करने पर शिकायतकर्ता का आरोप सही पाया गया। डीएम की स्वीकृति के बाद सहायक विकास अधिकारी की तहरीर पर ग्राम प्रधान शाहिद अली के खिलाफ पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

इसी मामले में 24 मई को पूर्व में सेक्रेटरी मुकेश  कुमार सिंह एवं तकनीकी सहायक विपिन सिंह के खिलाफ खंड विकास अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।

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