चित्रकूट : महिला को खरीदने वाले आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त
महिला उत्पीड़न के आरोपियों पर कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख
अमृत विचार, चित्रकूट । महिला उत्पीड़न के मामलों में न्यायालय ने आरोपियों के जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिए हैं। दोनों गंभीर मामलों में पीडित महिलाओं को उत्पीड़न करने वाले आरोपी उनके परिचित ही हैं। इनमें से एक पर एक महिला को दो लाख रुपये में खरीदने का संगीन आरोप है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि मऊ थाने में 18 जुलाई 2022 को कोर्ट के आदेश पर एक महिला के प्रार्थनापत्र के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री को ससुरालीजन कम दहेज की बात कहकर प्रताडित करते थे।
कुछ दिनों बाद एक पुत्री पैदा होने पर ससुरालीजनों ने उसको हमेशा को घर से निकालने की मंशा से 20 अप्रैल 2022 को रात 12 बजे मारपीटकर दो लाख रुपये में बेच दिया। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचना के दौरान पीड़िता को खरीदने वाले के रूप में हरियाणा के गुडगांव जिले के मानेसर क्षेत्र के मूल निवासी और वर्तमान में मैनुपर जिले के आदर्श नगर भोगांव में रहने वाले सोनू उर्फ मोहित पुत्र योगेश कुमार उर्फ अशोक का नाम सामने आया था, जो अभी जेल में बंद है।
इसी प्रकार मऊ थाने में ही दर्ज दुराचार के मामले की पीडिता से तमंचे के बल पर घर में दुष्कर्म करने और अहमदाबाद ले जाकर बंधक बनाकर लगातार दुष्कर्म करने के बाद प्रयागराज में छोड़कर आरोपी पिपरौंद निवासी राजा यादव पुत्र स्व. दुर्गा यादव फरार हो गया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से यह आरोपी भी जेल में बंद है। दोनों आरोपियों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से न्यायालय में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किए थे। सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने दोनों आरोपियों के जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिए।
