बरेली: शहला ताहिर के जाति प्रमाणपत्र पर मंडलायुक्त ने आगरा डीएम से मांगी रिपोर्ट
मंडलायुक्त ने 15 नवंबर को सुनवाई की थी, 15 दिन के बाद फिर होगी सुनवाई
उच्च न्यायालय इलाहाबाद की डबल खंडपीठ ने कुछ दिन पहले नगर पालिका अध्यक्ष (नवाबगंज) के पद से बर्खास्त की गई शहला ताहिर की याचिका पर सुनवाई
बरेली,अमृत विचार। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की डबल खंडपीठ ने कुछ दिन पहले नगर पालिका अध्यक्ष (नवाबगंज) के पद से बर्खास्त की गई शहला ताहिर की याचिका पर सुनवाई की और अंतिम सुनवाई में जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के आदेश पर स्टे दे दिया था। खंडपीठ ने शहला ताहिर को 15 दिन में मंडलीय जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति के समक्ष अपील करने का आदेश दिया।
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आदेश के क्रम में शहला ताहिर ने अपने पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में मंडलीय जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति के समक्ष अपील की है, जिस पर मंडलायुक्त संयुक्ता समद्दार की अध्यक्षता वाली जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने सुनवाई शुरू कर दी है। 15 नवंबर को सुनवाई हुई। जिला प्रशासन और शहला ताहिर के पक्ष को सुना गया।
इस मामले में मंडलायुक्त ने शहला ताहिर को पिछड़ी जाति के होने के साक्ष्य समिति के समक्ष उपलब्ध कराने को कहा है। इसके साथ ही मंडलायुक्त ने आगरा डीएम को भी चिट्ठी भेजी है ताकि शहला ताहिर के पैतृक गांव से जाति का सत्यापन किया कराया जा सके। मंडलायुक्त ने 15 दिन बाद सुनवाई होने की बात कही है। उनका कहना है कि आगरा जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। मंडलीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की अध्यक्ष मंडलायुक्त हैं। इसमें सदस्य जिला मजिस्ट्रेट, सदस्य उप निदेशक पिछड़ा वर्ग, सदस्य उप निदेशक पंचायत हैं।
इधर तत्कालीन जिलाधिकारी नितीश कुमार की अध्यक्षता वाली जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने 5 अगस्त को 2021 को शहला ताहिर के पिछड़ी जाति के प्रमाणपत्र को निरस्त किया था। आयोग के आदेश पर तत्कालीन तहसीलदार ने शहला ताहिर के विरुद्ध फर्जी जाति प्रमाण पत्र कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर बनवाने, पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने के विरुद्ध एफआईआर कराई थी। 21 जनवरी, 2017 में पिछड़ी जाति का प्रमाणपत्र बना था।
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