Pakistan: इमरान के खिलाफ दायर याचिका खारिज, उच्च न्यायालय ने कहा- यह पूर्व पीएम का निजी मामला
इस्लामाबाद। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। स्थानीय समाचार पत्र डॉन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
डॉन के अनुसार, अदालत में पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व संघीय मंत्री फवाद चौधरी ने खान को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका दायर की थी, क्योंकि उऩ्होंने अपनी एक नाजायज पुत्री को जन्म दिया। इस मामले से संबंधित, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने जरदारी और चौधरी को उनकी याचिकाओं पर विस्तृत फैसला सुनाते हुए कहा कि यह खान का निजी मामला है।
ऐसे मामले “ वादकारियों के समय की बर्बादी और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों में जनता के विश्वास को कम करते हैं।” रिपोर्ट के मुताबिक, जरदारी और चौधरी की दायर याचिका में में नामित एक बच्चे के अधिकार भी शामिल हैं। अगर यह अदालत जांच करती है तो उसके अधिकारों को नुकसान हो सकता है।
संविधान के अनुच्छेद 199 के तहत इस अदालत में निहित असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इंकार करने के लिए बच्चे के अधिकारों से संबंधित संभावित परिणाम पर्याप्त आधार हैं। पीठ ने कहा, “ हमें लगता है कि याचिका पर विचार करना जनहित में नहीं है, प्रतिवादी के निजी जीवन से संबंधित जांच का आदेश देना तो दूर की बात है।”
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