रामपुर : भड़काऊ भाषण मामले में सेशन कोर्ट में दाखिल की अपील, 14 नवंबर तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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रामपुर, अमृत विचार। एमपी-एमएलए कोर्ट ने 27 अक्टूबर को आजम खां को भड़काऊ भाषण मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद बुधवार को उनके अधिवक्ता ने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की। जिसमे 14नवंबर तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। अब इस मामले में 15 को सुनवाई होना है। लोकसभा …

रामपुर, अमृत विचार। एमपी-एमएलए कोर्ट ने 27 अक्टूबर को आजम खां को भड़काऊ भाषण मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद बुधवार को उनके अधिवक्ता ने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की। जिसमे 14नवंबर तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। अब इस मामले में 15 को सुनवाई होना है। लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खां ने मिलक में हुई जनसभा में भड़काऊ भाषण दिया था।

जिसमे मिलक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसमे 27 अक्टूबर को निचली अदालत ने भड़काऊ भाषण के मामले में उनको 3 साल कैद और 6 हज़ार रुपये जुर्माना अदा करने की सज़ा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी। बुधवार को उनके अधिवक्ता ने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की। जिसमे उनको 14 नवंबर तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। इसमे 15 नवंबर को सुनवाई होना है।

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