काशीपुर: मृतक आश्रित को 6.22 लाख रुपये का भुगतान के आदेश जारी
काशीपुर, अमृत विचार। मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद में एमएसीटी/प्रथम एडीजे ने मृतक आश्रित को 6.22 लाख रुपये का भुगतान छह प्रतिशत ब्याज की दर से चुकता करने के आदेश दिए हैं। बीमा कंपनी को प्रतिकर की राशि बस के चालक व स्वामी से वसूलने का अधिकार दिया गया है। महुआखेड़ागंज निवासी साजिया ने अपने अधिवक्ता …
काशीपुर, अमृत विचार। मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद में एमएसीटी/प्रथम एडीजे ने मृतक आश्रित को 6.22 लाख रुपये का भुगतान छह प्रतिशत ब्याज की दर से चुकता करने के आदेश दिए हैं। बीमा कंपनी को प्रतिकर की राशि बस के चालक व स्वामी से वसूलने का अधिकार दिया गया है।
महुआखेड़ागंज निवासी साजिया ने अपने अधिवक्ता हरी सिंह नेगी और आनंद रस्तोगी के माध्यम से परिवाद दायर कर बताया था कि 4 सितंबर 2017 को उसका पति मो. साजिद टैंपो से बच्चे लेकर डीएवी स्कूल जा रहा था। अलीगंज रोड पर सेंट मैरी स्कूल के पास बस चालक ने उसके पति के टैंपो को टक्कर मार दी। हादसे में उसके पति साजिद की मौत हो गई।
आईटीआई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। यह बस श्याम पुरम कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति की थी। जिसे ग्राम धनौरी निवासी निंदर सिंह चला रहा था। याचिका में क्षतिपूर्ति के लिए बस स्वामी और चालक को जिम्मेदार ठहराया गया था। परिवाद की सुनवाई प्रथम एडीजे/एमएसीटी की अदालत में हुई। अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए बस स्वामी व चालक पर 6.22 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति लगाई है। अदालत ने बीमा कंपनी के जनरल मैनेजर को बस चालक और स्वामी से वसूली कर प्रतिकर राशि का भुगतान छह प्रतिशत ब्याज की दर से कराने के आदेश दिए हैं।
