रामपुर: भड़काऊ भाषण मामले में आजम को झटका, कार्रवाई स्थगित करने का प्रार्थना पत्र खारिज
रामपुर, अमृत विचार। भड़काऊ भाषण मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में पूरी हो चुकी है। बुधवार को आजम खां के अधिवक्ता ने कार्रवाई स्थगित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब इस मामले में 21 को फैसला आ सकता है। यह भी पढ़ें- रामपुर: चेकिंग करने गई टीम …
रामपुर, अमृत विचार। भड़काऊ भाषण मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में पूरी हो चुकी है। बुधवार को आजम खां के अधिवक्ता ने कार्रवाई स्थगित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब इस मामले में 21 को फैसला आ सकता है।
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आजम खां के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली क्षेत्र के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था। आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था जिससे दो वर्गों में नफरत फैल सकती थी। जिसका वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मामले की रिपोर्ट मिलक कोतवाली में दर्ज कराई गई थी।
पुलिस ने विवेचना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। अभियोजन की ओर से इस मुकदमे में वादी मुकदमा सहित पांच गवाहों के बयान दर्ज कराए गए हैं। आजम खां इस मुकदमे में जमानत पर हैं। आजम खां की ओर से सात अक्तूबर को अपने पक्ष में कोर्ट में चार गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे।
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान साक्ष्य पेश करने थे लेकिन उनकी ओर से कोर्ट में अपने बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए थे। बुधवार बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तारीख बढ़ाने का समय मांगा था, लेकिन प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए बचाव पक्ष का अवसर समाप्त कर दिया है। शनिवार को इस मामले में अभियोजन पक्ष की बहस पूरी हो गई थी।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता को कोर्ट ने बयान दर्ज कराने के लिए चार दिन का समय दिया। जिसके बाद बुधवार को आजम खां के अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि आने वाले फैसले को रोका जाए, लेकिन उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब इस मामले में 21 को ही फैसला आएगा। बचाव पक्ष के प्रार्थनापत्र का अभियोजन अधिकारी अमर तिवारी ने विरोध किया। कहा कि हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई है। लिहाजा इस स्तर पर प्रार्थनापत्र खारिज किया जाए।
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