अनिल देशमुख की जमानत को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंची ED, बढ़ सकती हैं मुश्किलें
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में बम्बई हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को धनशोधन मामले में जमानत मंजूर की गयी थी। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को संबंधित मामले के सूचीबद्ध …
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में बम्बई हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को धनशोधन मामले में जमानत मंजूर की गयी थी। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को संबंधित मामले के सूचीबद्ध होने के बाद आज दोपहर दो बजे फिर से उल्लेख करने के लिए कहा।
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सॉलिसिटर जनरल ने शीर्ष अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की। गौरतलब है कि बम्बई उच्च न्यायालय ने गत छह अक्टूबर को देशमुख की जमानत याचिका को मंजूरी दे दे दी थी। न्यायमूर्ति एनजे जमादार की एकलपीठ ने अपने आदेश में देशमुख को एक लाख रुपये का निजी प्रतिभूति और इतनी ही जमानत राशि जमा करने के निर्देश दिये थे। इसके साथ ही न्यायालय और जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने की शर्तें भी रखी थीं।
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