हिजाब बैन पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, विवाद में PFI की साजिश का भी हुआ जिक्र
नई दिल्ली। कर्नाटक हाई कोर्ट की ओर से शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्टने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने 10 दिनों तक इस मामले में मैराथन सुनवाई की है और अब फैसला सुरक्षित रखा है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच …
नई दिल्ली। कर्नाटक हाई कोर्ट की ओर से शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्टने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने 10 दिनों तक इस मामले में मैराथन सुनवाई की है और अब फैसला सुरक्षित रखा है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच ने इस केस की लगातार सुनवाई की है और इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुना है। आज एक बार फिर से इस मामले में दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस देखने को मिली और अतिवादी संगठन पीएफआई का भी जिक्र सामने आया है।
जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, कर्नाटक के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी और राज्य के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज को सुना।
कॉलेज शिक्षकों की ओर से सीनियर एडवोकेट आर वेंकटरमणि, एडवोकेट दामा शेषाद्रि नायडू और एडवोकेट वी मोहना पेश हुए। याचिकाकर्ता पक्ष ने मंगलवार को अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं। आज मामले में रिज्वाइंडर देते हुए सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे और एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी ने प्रस्तुत किया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया की भागीदारी के संबंध में सॉलिसिटर जनरल के तर्क पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं और पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए कहे गए हैं। इस संबंध में कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं दिखाई गई हैं।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि तीन तलाक और गाय की बलि के विपरीत, कुरान में हिजाब का उल्लेख किया गया है और इसे पहनना मुस्लिम महिलाओं का फर्ज़ है। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि राज्य की अनुपस्थिति में यह दर्शाता है कि हिजाब दूसरों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, इसे पहनने पर कोई प्रतिबंध मुस्लिम महिलाओं की अंतरात्मा की स्वतंत्रता और व्यवहार की निजता को प्रभावित करता है। यह उनकी शिक्षा की संभावनाओं को भी बाधित करता है।
पीएफआई की साजिश के आरोप झूठे: दवे
सॉलिसिटर जनरल ने आरोप लगाया कि साल 2021 तक किसी भी छात्रा ने हिजाब नहीं पहना था। हालांकि, ‘सामाजिक अशांति’ पैदा करने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था और छात्रों को इस साजिश का हिस्सा बनाया गया था। दवे ने कहा कि उन्हें इस संबंध में बिना किसी दलील के इस तरह के आरोप लगाए जाने का पछतावा है। उन्होंने कर्नाटक सरकार के सुर्कुलर के माध्यम से पीठ को यह इंगित करने के लिए लिया कि किसी भी पीएफआई गतिविधि का कोई उल्लेख नहीं है और इसके बजाय, सर्कुलर धार्मिक प्रथाओं के पालन को एकता और समानता के लिए बाधा के रूप में बताता है।
सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी ने यह भी कहा कि पीएफआई का तर्क उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था। वे उन दस्तावेजों पर भरोसा नहीं कर सकते जो रिकॉर्ड में नहीं हैं। यह एक पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए पेश किया गया तर्क है। सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने कहा कि राज्य ने एक बयान दिया कि 2021 तक किसी ने हिजाब नहीं पहना था, उस संदर्भ में कोई दलील नहीं है। जस्टिस गुप्ता ने सहमति व्यक्त की कि एक रिट याचिका में यह उल्लेख है कि याचिकाकर्ता ने हिजाब पहन रखा था।
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