रामनगर में स्क्रीनिंग प्लांट पर रोक बरकरार, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से तलब की सर्वे रिपोर्ट
नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने रामनगर के उदयपुरी बंदोबस्त में नेचुरल स्क्रीनिंग प्लांट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने स्क्रीनिंग प्लांट के निर्माण पर लगी रोक को जारी रखते हुए राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर जिला प्रशासन की …
नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने रामनगर के उदयपुरी बंदोबस्त में नेचुरल स्क्रीनिंग प्लांट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने स्क्रीनिंग प्लांट के निर्माण पर लगी रोक को जारी रखते हुए राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर जिला प्रशासन की सर्वे रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने एक सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
रामनगर निवासी अजीत सिंह ने जनहित याचिका में कहा कि राज्य सरकार ने रामनगर उदयपुरी बंदोबस्त में स्क्रीनिंग प्लांट लगाने की अनुमति प्रदान की है जबकि यह आबादी क्षेत्र है। यह प्लांट औद्योगिक विकास बोर्ड के मानकों को पूरा नहीं करता है। राज्य सरकार ने नियमों के विरुद्ध जाकर इसके संचालन की अनुमति दी है।
याचिकाकर्ता ने याचिका में स्क्रीनिंग प्लांट के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की प्रार्थना की है। पूर्व में कोर्ट ने जिला प्रशासन से यह पता करने को कहा था कि यह प्लांट आबादी क्षेत्र से कितनी दूरी पर है। इसका मौका मुआयना कर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे। मंगलवार को मामले की सुनवाई में सरकार से सर्वे रिपोर्ट मांगी गई है।
