फिरोजाबादः नाबालिग से दुराचार के दोषी को 20 वर्ष की सजा

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फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम अबधेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को नाबालिग को बहलाफुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 38 हजार का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला …

फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम अबधेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को नाबालिग को बहलाफुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 38 हजार का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामला थाना उत्तर क्षेत्र से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 मार्च 2014 को एक 15 वर्षीय किशोरी घर के बाहर शौच के लिए गई थी। उसके बाद वह लौटकर नहीं आई। परिवारी जनों ने उसकी काफी खोजबीन की पता न चलने पर परिजनों ने थाने में मनोज पुत्र शिवचरण निवासी महावीर नगर थाना दक्षिण के खिलाफ लड़की को भगाने का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांचोपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विषेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गबाहो की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने मनोज को दोषी पाते हुये उसे खुले न्यायालय में सजा सुनाई है।

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