विनय कटियार समेत छह आरोपी बयान दर्ज करवाने पहुंचे सीबीआई कोर्ट

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लखनऊ। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष भाजपा के पूर्व सांसद विनय कटियार का बयान दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। गुरूवार को मामले की सुनवाई के पूर्व सीबीआई कोर्ट में विवादित ढांचा गिराए जाने को लेकर कुल छह लोग कोर्ट में बयान दर्ज कराने पहुंचे, …

लखनऊ। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष भाजपा के पूर्व सांसद विनय कटियार का बयान दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। गुरूवार को मामले की सुनवाई के पूर्व सीबीआई कोर्ट में विवादित ढांचा गिराए जाने को लेकर कुल छह लोग कोर्ट में बयान दर्ज कराने पहुंचे, जिसमें रामविलास वेदांती, पवन पांडे, विनय कटियार, गांधी यादव, विजय बहादुर सिंह व संतोष दुबे शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि कोर्ट इस समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत कार्यवाही कर रही है। इसके तहत अभियुक्तों को स्पष्टीकरण देने का मौका दिया जाएगा। साथ ही उनके खिलाफ सीबीआई की गवाही में आए उन तथ्यों पर भी उनको स्पष्टीकरण देने का मौका दिया जाएगा जो उनके खिलाफ हैं।

विशेष जज एसके यादव ने बचाव पक्ष के वकीलों को पिछली सुनवाई के दौरान ही ताकीद की थी कि 4 जून से अभियुक्तों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। इससे पूर्व कोर्ट ने सीबीआई की ओर से अभियोजन की समस्त कार्यवाही समाप्त कर ली है। दरअसल अभियोजन साक्ष्य की कार्यवाही तो 6 मार्च को ही समाप्त हो गयी थी। कोर्ट ने अभियुक्तों को धारा 313 के तहत बयान के लिए बुलाना प्रारम्भ कर दिया था।

पहले अभियुक्तगणों चम्पत राय, लल्लू सिंह व प्रकाश शर्मा को 24 मार्च को बुलाया गया था। लेकिन लाकडाउन के कारण कोर्ट की कार्यवाही संपन्न नहीं हो सकी। 18 मई से केस की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई तो बचाव पक्ष ने तीन गवाहों की जिरह के लिए अर्जी दे दी। उस अर्जी का निस्तारण कर कोर्ट ने कार्यवाही समाप्त कर ली है।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी 8 मई 2020 को एक आदेश जारी कर इस केस की सुनवाई 31 अगस्त तक पूरी करने का निर्देश विशेष अदालत को दिया है। इसी वजह से विशेष अदालत केस की सुनवाई दिन प्रतिदिन कर रही है। केस में पूर्व डिप्टी पीएम एलके आडवाणी, बीजेपी नेता मुरली मनेाहर जोशी व उमा भारती को केस की कार्यवाही के समय व्यक्तिगत हाजिरी से अग्रिम आदेशों तक छूट है।

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