Digital Rape: मासूम बच्ची से डिजिटल रेप में बुजुर्ग को उम्रकैद, 50 हजार का जुर्माना भी लगा
ग्रेटर नोएडा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में साढ़े तीन साल की बच्ची से डिजिटल रेप करने वाले अकबर अली (65) को जिला न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वर्ष 2019 में नोएडा में अकबर ने एक बच्ची को टॉफी आदि का लालच देकर दरिंदगी की …
ग्रेटर नोएडा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में साढ़े तीन साल की बच्ची से डिजिटल रेप करने वाले अकबर अली (65) को जिला न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वर्ष 2019 में नोएडा में अकबर ने एक बच्ची को टॉफी आदि का लालच देकर दरिंदगी की थी। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह ने अकबर को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
अभियोजन अधिकारी नीटू विश्नोई ने बताया कि 21 जनवरी 2019 में सेक्टर-39 थाने में अकबर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि उसने पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची को घर से बाहर खेलते समय लालच देकर बुला लिया। आरोपी ने बच्ची से डिजिटल रेप किया। बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग गया। बच्ची के रोने से परिजनों को बुजुर्ग के दरिंदगी करने की जानकारी हो गई।
परिजन की शिकायत पर पुलिस ने बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और 17 अप्रैल 2019 को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान आठ गवाहों ने बयान दर्ज कराए। गवाहों व साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अकबर को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी।
डिजिटल शब्द डिजिट्स शब्द से बना है। डिजिट शब्द का अर्थ है उंगली या अंगूठा। निर्भया केस के बाद कानून में परिवर्तन किया गया। इसमें बच्चियों से हाथ या पैर की उंगली व अंगूठा से भी दरिंदगी को दुष्कर्म माना गया। इसे डिजिटल रेप कहा जाता है। इसी वर्ष नोएडा में 80 वर्षीय बुजुर्ग को डिजिटल रेप में गिरफ्तार किया गया था।
वहीं, ग्रेनो वेस्ट के प्ले स्कूल में भी कुछ माह पहले बच्ची की शिकायत पर बिसरख कोतवाली में डिजिटल रेप का केस दर्ज किया गया था, लेकिन अभियोजन अधिकारी का कहना है कि जिले में डिजिटल रेप के मामले में नए कानून के अंतर्गत उम्रकैद की सजा पहली बार हुई है। पूर्व में इस तरह के मामले में पुलिस छेड़छाड़ की धारा लगाती थी। दावा किया जा रहा है कि डिजिटल रेप के मामले में मिली सजा देश की पहली घटना है।
क्या होता है डिजिटल रेप?
डिजिटल रेप का मतलब रिप्रोडक्टिव आर्गन के अलावा किसी अंग या ऑब्जेक्ट जैसे उंगलियां, अंगूठा या किसी वस्तु का यूज करके जबरन सेक्स करना है। अंग्रेजी में डिजिट का मतलब अंक होता है। साथ ही उंगली, अंगूठा, पैर की उंगली जैसे शरीर के अंगों को भी डिजिट से संबोधित किया जाता हैं। मतलब, जो यौन उत्पीड़न डिजिट से किया गया हो, तब उसे डिजिटल रेप कहा जाता है।
रेप और डिजिटल रेप में सीधा फर्क है रिप्रोडक्टिव आर्गन के इस्तेमाल का।हालांकि, कानून की नजर में रेप और डिजिटल रेप में कोई फर्क नहीं। 2012 से पहले डिजिटल रेप छेड़छाड़ के दायरे में था, लेकिन निर्भया केस के बाद इसे रेप की कैटेगरी में जोड़ा गया।
दिसंबर 2012 में दिल्ली में निर्भया केस के बाद यौन हिंसा से जुड़े कानूनों की समीक्षा की गई थी। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सुझाव दिए। इनमें से कई को अपनाते हुए दशकों पुराने कानून को बदला गया। 2013 में रेप की परिभाषा को फोर्स्ड पीनो-वजाइनल पेनिट्रेशन से बढ़ाया गया। नई परिभाषा के मुताबिक, महिला के शरीर में किसी भी चीज या शारीरिक अंग को जबरदस्ती डालना रेप माना गया।
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