लखीमपुर-खीरी: हत्या के मुकदमे में आरोपी को आजीवन कारावास, एक दोषमुक्त
लखीमपुर-खीरी, अमृत विचार। हत्या के मुकदमे में आरोप सिद्ध हो जाने पर एडीजे अनिल कुमार यादव ने एक आरोपी को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि साक्ष्यों के अभाव में एक को दोषमुक्त कर दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमा पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता रमा रमन …
लखीमपुर-खीरी, अमृत विचार। हत्या के मुकदमे में आरोप सिद्ध हो जाने पर एडीजे अनिल कुमार यादव ने एक आरोपी को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि साक्ष्यों के अभाव में एक को दोषमुक्त कर दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमा पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता रमा रमन सैनी ने बताया कि थाना तंबौर के गोनिया निवासी मुकदमा वादी का रामदुलारे का भतीजे शिवकुमार पर राजकिशोर का कुछ पैसा बकाया था। राजकिशोर व ब्रजकिशोर दोनो भाई थाना ईसानगर क्षेत्र में रहते हैं। पैसे न देने पर राजकिशोर ने वादी के भतीजे को मारा पीटा था। पैसा न चुकाने पर बृजकिशोर शिवकुमार से मजदूरी कराते थे। कई बार बृज किशोर व राजकिशोर धमकी भी दे चुके थे।
बृज किशोर ने वादी को बताया कि शिवकुमार नही मिल रहा है। दो दिनों बाद शिव कुमार का शव गन्ने के खेत मे मिला। वादी मुकदमा की तहरीर पर राजकिशोर व बृजकिशोर के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा एडीजे की कोर्ट में भेजा गया। अभियोजन पझ ने मुकदमे के समर्थन में वादी समेत कई गवाह पेश किए। आरोप सिद्ध हो जाने पर न्यायाधीश अनिल कुमार यादव ने अभियुक्त बृज किशोर को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि राजकिशोर दोषमुक्त हो गए।
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