लोक अदालत: सड़क दुर्घटना में मारे गए सुरक्षाकर्मी के परिवार को 60 लाख का मुआवजा

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ठाणे। महाराष्ट्र के पालघर जिले में लोक अदालत ने 2016 में हुई एक सड़क दुर्घटना में मारे गए वन सुरक्षाकर्मी के परिवार को मुआवजे के तौर पर 60 लाख रुपये देने के निर्देश दिए हैं। जिला न्यायाधीश ए एस प्रतिनिधि ने दावेदारों व वाहन की बीमा कंपनी के बीच 13 अगस्त को इस संबंध में …

ठाणे। महाराष्ट्र के पालघर जिले में लोक अदालत ने 2016 में हुई एक सड़क दुर्घटना में मारे गए वन सुरक्षाकर्मी के परिवार को मुआवजे के तौर पर 60 लाख रुपये देने के निर्देश दिए हैं। जिला न्यायाधीश ए एस प्रतिनिधि ने दावेदारों व वाहन की बीमा कंपनी के बीच 13 अगस्त को इस संबंध में समझौता कराया। आदेश की प्रति 20 अगस्त को उपलब्ध कराई गई।

सुरक्षाकर्मी के परिवार ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) के समक्ष कहा कि रवीन्द्र डागा चित्ते(35) वन सुरक्षाकर्मी के तौर पर काम करता थे और उन्हें प्रति माह 40,000 रुपये वेतन के तौर पर मिलते थे। उन्होंने बताया कि 19 मई 2016 को वह मोटरसायकिल से काम पर जा रहे थे तथा तभी पालघर मनोर मार्ग पर देवकोप गांव के निकट विपरीत दिशा से तेजी से आ रहे एक डंपर ने उनकी मोटरसायकिल को टक्कर मार दी।

चित्ते के परिवार ने अधिकरण को बताया कि इस टक्कर में वह गंभीर रूप से घायल हो गए और उपचार के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गयी। परिवार ने मुआवजे के तौर पर एक करोड़ रूपये की मांग की और कहा कि उन्होंने शव ले जाने तथा अंतिम संस्कार से जुड़े रीति रिवाजों में 50 हजार रुपये खर्च किए हैं। लोक अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच 60लाख के मुआवजे पर समझौता हो गया है।

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