पीलीभीत: 39 खाद्य फर्मों पर मिलावट पाए जाने पर 37.10 लाख का जुर्माना

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पीलीभीत, अमृत विचार। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से खाद्य पदार्थ की फर्मों पर एडीएम न्यायालय से  मिलावटखोटी पर 37 लाख 10 हजार रूपये जुर्माने के आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि यदि फर्म इस माह तक जुर्माने की राशि जमा नहीं करती है तो फर्म पर कारवाई के साथ आरसी भी …

पीलीभीत, अमृत विचार। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से खाद्य पदार्थ की फर्मों पर एडीएम न्यायालय से  मिलावटखोटी पर 37 लाख 10 हजार रूपये जुर्माने के आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि यदि फर्म इस माह तक जुर्माने की राशि जमा नहीं करती है तो फर्म पर कारवाई के साथ आरसी भी काटी जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी के दौरान इस वित्तीय वर्ष चार माह के अंदर विभाग की ओर से मिलावट के कई मामले एडीएम न्यायालय में लाए गए थे।

एडीएम न्यायालय की ओर से 39 खाद्य फर्मों पर कारवाई करते हुए उनके पदार्थ में मिलावटखोरी व मिस ब्रांड पाए जाने पर 37 लाख 10 हजार रूपये के जुर्माने का आदेश किए हैं। जुर्माना अगस्त माह के अंत तक फर्मों को जमा करना है। जिला अभिहीत अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि एडीएम न्यायालय से चार माह की कारवाई में अब तक 39 खाद्य फर्मों पर जुर्माने की कारवाई की गई है। भुगतान कराने के फर्मो को आदेश भी दिए गए हैं। जिन फर्मों द्वारा अगस्त के अंत तक भुगतान नहीं जमा किया जाएगा उनकी आरसी भी काटी जाएगी।

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