रामपुर : अब्दुल्ला के दो पासपोर्ट मामले में आरपीओ से अधिवक्ताओं ने की जिरह, 16 अगस्त को होगी सुनवाई
रामपुर, अमृत विचार। सपा नेता आजम खां के बेटे एवं स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र व दो पासपोर्ट के मामले में बुधवार को क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (आरपीओ) ने कोर्ट में गवाही दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने उनसे जिरह की, उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है। जन्म प्रमाण …
रामपुर, अमृत विचार। सपा नेता आजम खां के बेटे एवं स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र व दो पासपोर्ट के मामले में बुधवार को क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (आरपीओ) ने कोर्ट में गवाही दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने उनसे जिरह की, उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है। जन्म प्रमाण पत्र मामले में 16 को गवाही होगी, जबकि दो पासपोर्ट और पैनकार्ड मामले में 22 अगस्त को सुनवाई होना है।
अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट और दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस और गंज थाने में साल 2019 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं। जबकि पासपोर्ट के मामले में अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं। इन मामलों में सभी को जमानत मिल चुकी है।
इन मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। शनिवार को अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र व दो पासपोर्ट मामले में गवाही के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी मोहम्मद नसीम कोर्ट पहुंचे। इस दौरान दो पासपोर्ट मामले में उनसे बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिरह की। उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है। वादी के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि दो जन्म प्रमाण पत्र मामले 16 को सुनवाई होना है जबकि पासपोर्ट और पैनकार्ड में 22 अगस्त को सुनवाई होना है।
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