रामपुर: पूर्व राज्यमंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व विधायक सहित पांच को सजा
रामपुर, अमृत विचार। आचार संहिता उल्लंघन मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री शिवबहादुर सक्सेना, जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी समेत चार लोगों को क्रमश: एक-एक माह और पूर्व विधायक संजय कपूर को छह माह के कारावास की सजा और जुर्माना से दंडित किया है। बाद में सभी जनप्रतिनिधियों के अधिवक्ताओं ने उन्हें अंतरिम जमानत …
रामपुर, अमृत विचार। आचार संहिता उल्लंघन मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री शिवबहादुर सक्सेना, जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी समेत चार लोगों को क्रमश: एक-एक माह और पूर्व विधायक संजय कपूर को छह माह के कारावास की सजा और जुर्माना से दंडित किया है। बाद में सभी जनप्रतिनिधियों के अधिवक्ताओं ने उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा कराया है।
गौरतलब है कि 2012 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आठ फरवरी को स्टेटिक टीम के प्रभारी वसीम मियां ने संजय कपूर के खिलाफ भोट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप था कि सनकरा गांव स्थित बाजार में संजय कपूर के पोस्टर चस्पा हैं। जिस पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम अंकित नहीं था। इस मामले में एमपी-एमएएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने बृहस्पतिवार को 127(क) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम(आचार संहिता उल्लंघन) के तहत दोषी मानते हुए छह माह की कारावास की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं दूसरा मामला 21 अगस्त 2007 का है। उस वक्त विधानसभा चुनाव के दौरान धारा 144 लगी थी।
आरोप है कि जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी, पूर्व राज्यमंत्री शिवबहादुर सक्सेना, दीपक नागर और राजकुमार ने धारा 144 का उलंघन करते हुए रोड जाम कर दिया था। तत्कालीन थाना प्रभारी स्वार धनपाल सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। गुरुवार को कोर्ट ने पूर्व राज्यमंत्री शिव बहादुर सक्सेना, जिला पंचायत अध्यक्ष ख्याली रामलोधी,भाजपा नेता दीपक नागर,राजकुमार को ने धारा 341 में एक माह की सजा और पांच-पांच रुपये का जुर्माना डाला है। बाद में सभी न्यायालय के समक्ष अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश करके जमानत पर रिहा किए गए हैं।
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