हरदोई : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा

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हरदोई । अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने एक फैसले में एक बालिका के साथ उसे बहला-फुसलाकर अपहरण करने के बाद दुराचार करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 10 साल की कैद की सजा सुनाई है । न्यायाधीश ने आरोपित पर 20000 का जुर्माना भी लगाया है । जुर्माना की …

हरदोई । अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने एक फैसले में एक बालिका के साथ उसे बहला-फुसलाकर अपहरण करने के बाद दुराचार करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 10 साल की कैद की सजा सुनाई है ।

न्यायाधीश ने आरोपित पर 20000 का जुर्माना भी लगाया है । जुर्माना की धनराशि अदा होने पर आधी धनराशि पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना बेहटा गोकुल क्षेत्र के निवासी पवन कुमार ने 20 जनवरी 2016 को 15 वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया। बाद में उसके साथ जबरिया दुराचार किया।

इस मामले की रिपोर्ट बालिका के पिता ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई। अदालत में पेश हुई पीड़िता की गवाही के आधार पर दोनों पक्षों को सुनकर जज ने आरोपित पर अपहरण व दुराचार का जुर्म साबित पाया और उसे 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। जज ने आरोपित पर 20000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की धनराशि जमा होने पर आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

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