Smriti Irani Defamation Case: HC का कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को निर्देश, स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा ट्वीट तुरंत डिलीट करें

Amrit Vichar Network
Published By Amrit Vichar
On

नई दिल्ली। स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध बार चलाने का आरोप लगाए जाने को लेकर अब कांग्रेस नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। बतादें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा मानहानि की अर्जी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को समन जारी किया …

नई दिल्ली। स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध बार चलाने का आरोप लगाए जाने को लेकर अब कांग्रेस नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। बतादें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा मानहानि की अर्जी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को समन जारी किया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने पवन खेड़ा को उस ट्वीट को हटाने का भी निर्देश दिया है, जिसमें उन्होंने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के द्वारा बार चलाने का आरोप लगाया था।  दरअसल, दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के द्वारा बार चलाने का आरोप लगाया था।

स्मृति ईरानी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जिस बार का जिक्र कांग्रेस नेता बार बार कर रहे हैं उससे उनकी बेटी का कोई रिश्ता या लेना देना नहीं है। दुर्भावना से उस बार के साथ मेरी बेटी का नाम जोड़ा गया है। इस मामले में आधारहीन और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को बार लाइसेंस विवाद के आरोपों पर अपमानजनक ट्वीट को तुरंत हटाने का निर्देश  दिया है। इस मामले में 18 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दाखिल सिविल मानहानि के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम नरेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी कर अगली सुनवाई में जवाब के साथ हाजिर होने का कहा है। मानहानि का सिविल सूट होने की वजह से समन भी जारी किया गया है।

यह भी पढ़ें- स्मृति ईरानी के मामले में हम सारे तथ्य उच्च न्यायालय के सामने रखेंगे: जयराम रमेश

संबंधित समाचार