लखनऊ : अजय मिश्रा के बेटे की जमानत अर्जी कोर्ट ने की खारिज, रिहा होने पर यह जताई आशंका

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लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ़ मोनू की ज़मानत याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को ख़ारिज कर दी। मोनू, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ का बेटा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्णा पहल की पीठ ने मोनू की …

लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ़ मोनू की ज़मानत याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को ख़ारिज कर दी। मोनू, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ का बेटा है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्णा पहल की पीठ ने मोनू की जमानत अर्जी खारिज करने का आदेश पारित करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए आशीष को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि अदालत ने 15 जुलाई को ही इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था।

अदालत ने कहा कि मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के मद्देनजर याचिकाकर्ता की जमानत मंजूर करना न्याय के हित में नहीं है। अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी को जमानत पर रिहा किये जाने से सबूतों के साथ छेड़छाड़ किये जाने और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जताते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया।

इस मामले में उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 10 फ़रवरी को मिश्रा को ज़मानत दे दी थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अदालत के जमानत आदेश को पलटते हुए उच्च न्यायालय से इस फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था।

शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से कहा कि पीड़ितों को पर्याप्त अवसर देने के बाद मामले के मुख्य आरोपी को जमानत देने के बारे में फिर से विचार किया जाए। इसके बाद उच्च न्यायालय ने ज़मानत याचिका पर फिर से सुनवाई कर मिश्रा की जमानत को रद्द करने का आदेश दिया है। इस मामले में दो एफ़आईआर दर्ज की गई हैं।

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