हज, उमरा के टूर पैकेज पर जीएसटी की नहीं मिलेगी छूट, सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाएं कीं खारिज

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने हज एवं उमरा के लिए दिए जाने वाले टूर पैकेज पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट देने की अपील करने वाली कई याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं। निजी टूर ऑपरेटरों ने हज एवं उमरा से संबंधित टूर पैकेज पर जीएसटी से रियायत देने की अपील करते हुए …

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने हज एवं उमरा के लिए दिए जाने वाले टूर पैकेज पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट देने की अपील करने वाली कई याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं। निजी टूर ऑपरेटरों ने हज एवं उमरा से संबंधित टूर पैकेज पर जीएसटी से रियायत देने की अपील करते हुए कई याचिकाएं दाखिल की थीं। उनमें कहा गया था कि सऊदी अरब जाने वाले हज यात्रियों पर जीएसटी लगाना उनके साथ भेदभाव करने जैसा है।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार ने इन याचिकाओं को जीएसटी से राहत देने और भेदभाव बरतने दोनों ही आधारों पर खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि भारत के बाहर दी जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी लगाने का मसला एक अन्य पीठ के समक्ष विचाराधीन है। टूर ऑपरेटरों का कहना था कि देश से बाहर इस्तेमाल की जाने वाली सेवाओं पर संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत जीएसटी नहीं लगाया जा सकता है। इस आधार पर हज टूर पैकेज पर जीएसटी से छूट दी जानी चाहिए।

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