नैनीताल: प्रेम विवाह से नाराज भाइयों ने बहन की गला रेत कर दी थी हत्या..अब फांसी की सजा पर होगी सुनवाई

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नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट की निचली अदालत ने फांसी की सजा पा चुके तीन अभियुक्तों की अपील पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई 28 जुलाई तय की है। मामला खानपुर हरिद्वार का है जहां बहन के प्रेम विवाह से नाराज भाईयों ने बहन की गला रेत हत्या कर दी थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान …

नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट की निचली अदालत ने फांसी की सजा पा चुके तीन अभियुक्तों की अपील पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई 28 जुलाई तय की है।

मामला खानपुर हरिद्वार का है जहां बहन के प्रेम विवाह से नाराज भाईयों ने बहन की गला रेत हत्या कर दी थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान तीनों अभियुक्त में से अरुण ने कहा, कुलदीप और राहुल ने हत्या को अंजाम दिया था। कोर्ट ने अगली सुनवाई हेतु 28 जुलाई को नियत की है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने मृतका के दो सगे भाई व ममेरे भाई को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। अपने आदेश की पुष्टि करने के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने हाई कोर्ट को रिफरेंस आदेश भेजा था।

आपको बताते चलें कि खानपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी प्रीति ने वर्ष 2014 में धर्मपुर गांव निवासी युवक ब्रजमोहन के साथ प्रेम विवाह किया था। जिस बात से उसके भाई और परिवार के लोग नाराज थे।

प्रीति का अपने मायके आना जाना बंद था। 18 मई 2018 को प्रीति खानपुर थाना क्षेत्र के अब्दीपुर गांव में अपने मामा संतरपाल के घर आई थी, जहां उसकी धारदार हथियार से गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतका के पति की ओर से उसके भाई कुलदीप, अरुण और ममेरे भाई राहुल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

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