सहारनपुर : 15 सितंबर तक लागू हुई धारा 144 लागू, नहीं कर सकेंगे यह काम

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सहारनपुर, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा एवं अन्य त्यौहारों के मद्देनजर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आगामी 15 सितंबर तक के लिये निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिला प्रशासन की ओर से बुधवार को जारी बयान के …

सहारनपुर, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा एवं अन्य त्यौहारों के मद्देनजर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आगामी 15 सितंबर तक के लिये निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

जिला प्रशासन की ओर से बुधवार को जारी बयान के अनुसार जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कांवड़ यात्रा, मोहर्रम, रक्षाबन्धन, स्वतंत्रता दिवस, और जन्माष्टमी पर्व के अलावा आगामी परीक्षाओं को देखते हुए जिले में निषेधाज्ञा लागू की है।

इस बाबत जारी आदेश में दलील दी गयी है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनायें घटित की जाने की साजिश की जा सकती है तथा कुछ तत्व जानबूझकर ऐसे कृत्य कर सकते हैं जिससे लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके मद्देनजर सीआरपीसी की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में निषेधात्मक आज्ञा लागू की है।

निषेधाज्ञा के प्रावधानों का पालन करते हुए स्थानीय लोगों से किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 04 या 04 से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना जुलूस प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नही होंगे न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे। इसके तहत ऐसा कोई काम नहीं किया जा सकेगा जिससे जातीय हिंसा उत्पन्न होने की आशंका हो। धारा 144 का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश जनपद में आगामी 15 सितंबर तक प्रभावी रहेंगा।

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