बोकारो: जानलेवा हमला के मामले में चार लोगों को 20 साल की सजा
बोकारो। झारखंड में बोकारो जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर घायल करने के आरोप में चार दोषियों को मंगलवार को 20 साल के सश्रम कारावास का सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) योगेश कुमार सिंह की अदालत ने अभियुक्त पप्पू यादव, मुकुंद गोप, शंकर गोप और संजय …
बोकारो। झारखंड में बोकारो जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर घायल करने के आरोप में चार दोषियों को मंगलवार को 20 साल के सश्रम कारावास का सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) योगेश कुमार सिंह की अदालत ने अभियुक्त पप्पू यादव, मुकुंद गोप, शंकर गोप और संजय कुमार सान को भारतीय दंड विधान की धारा 307 में 20 साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा नहीं करने पर दो साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास के अलावा धारा 325 में सात साल का सश्रम कारावास और दस हजार रुपए का जुर्माना, जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास का सजा सुनाई है ।
सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने आज यहां बताया कि उक्त सभी आरोपी जितेंद्र नाथ घोषाल पर उस समय हमला कर दिया जब वे पिण्डराजोरा थाना क्षेत्र के टेलीडीह में अपनी पुश्तैनी जमीन देखने गए थे । आरोपियों द्वारा उस वक्त जमीन पर जेसीबी चलाकर मिट्टी कटाई किया जा रहा था । जितेंद्र घोषाल को देखते ही आरोपी उस पर टूट पड़े और उन्हें मार कर बुरी तरह से घायल कर दिया ।
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