मुरादाबाद : सट्टा क्वीन हसीना को 20 साल की सजा, दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया
मुरादाबाद,अमृत विचार। सट्टा किंग के नाम से मशहूर रहे बिट्टू की बहन सट्टा क्वीन हसीना को नशीले पदार्थों की तस्करी में अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा। अपराध की …
मुरादाबाद,अमृत विचार। सट्टा किंग के नाम से मशहूर रहे बिट्टू की बहन सट्टा क्वीन हसीना को नशीले पदार्थों की तस्करी में अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।
अपराध की दुनिया में अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली हसीना सट्टे के साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी भी करती थी। गोपनीय सूचना के आधार पर तत्कालीन औषधि निरीक्षक नरेश मोहन दीपक ने जयंतीपुर पुलिस चौकी प्रभारी कपिल कुमार के साथ मझोला के मीना नगर जयंतीपुर स्थित हसीना के घर दबिश दी थी। पुलिस ने हसीना के कब्जे से नशे के 69 इंजेक्शन, 480 कैप्सूल, भारी मात्रा में चरस और नशे की अन्य सामग्री बरामद की थी। औषधि निरीक्षक की ओर से हसीना के खिलाफ नौ अगस्त 2019 को मझोला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट संख्या सात ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत में की गई। कोर्ट ने पुलिस की पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को गंभीरता से सुना। विशेष लोक अभियोजक वैभव अग्रवाल ने बताया कि अदालत में आरोपी का कहना था उसे इस मुकदमे में झूठा व रंजिश के चलते फंसाया गया है। सरकार के विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि आरोपी महिला नशीले पदार्थों का व्यापार करती थी। उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में 24 मुकदमें दर्ज हैं। उस पर हत्या का भी आरोप लग चुका है। उसके खिलाफ कई लोगों ने अदालत में अपने बयान भी दर्ज कराए हैं।
बचाव पक्ष का कहना था कि हसीना की चार बेटियां हैं। उनकी देखभाल करने वाला उसके सिवाए घर में और कोई नहीं है इसलिए उसे कम से कम सजा दी जाए। इस पर विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि हसीना एक आदतन अपराधी है। इसलिए उसके खिलाफ कोई नरमी न बरती जाए औेर उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद हसीना को नशे के धंधे में लिप्त मानते हुए दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उसे दो अलग-अलग मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। हसीना द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को भी सजा में समायोजित करने का अदालत ने आदेश दिया है।
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