युवक की हत्या मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास
अलवर। राजस्थान में अलवर जिले के मुंडावर कस्बे के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अजय कुमार ने आज एक युवक की हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक रामावतार चौधरी ने बताया कि गांव पेहल में 15 अप्रैल 2018 को गांव पेहल निवासी महावीर, अवतार …
अलवर। राजस्थान में अलवर जिले के मुंडावर कस्बे के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अजय कुमार ने आज एक युवक की हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अपर लोक अभियोजक रामावतार चौधरी ने बताया कि गांव पेहल में 15 अप्रैल 2018 को गांव पेहल निवासी महावीर, अवतार सिंह, हन्नूसिंह उर्फ हनुमानसिंह, तथा शंभू सिंह ने रैनागर निवासी मामन जाट के साथ पेहल में अपने घर के सामने रोककर मारपीट की थी।
उसके बाद इन सभी आरोपियों ने उसे अपने घर ले जाकर गंभीर चोटे पहुंचाई थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर घायल मामन को अस्पताल भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गयी थी। पुलिस ने मृतक के पर्चा बयान के आधार पर मामला दर्ज कर अनुसंधान में चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था।
जहां मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे न्यायाधीश अजय कुमार ने गवाहों और सबूतों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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