Gyanvapi Masjid Case: मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावों पर जताई आपत्ति, अब 4 जुलाई को होगी सुनवाई

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वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर वाराणसी जिला जज की अदालत में सोमवार सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू होते ही अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दलीलें रखी गई। मुस्लिम पक्ष ने हिंदुओं के दावे पर आपत्तियां दर्ज कराई। ज्ञानवापी मस्‍ज‍िद को लेकर केंद्रीय ब्राह्मण महासभा की ओर से एक नई याचिका दाखिल कर दी …

वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर वाराणसी जिला जज की अदालत में सोमवार सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू होते ही अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दलीलें रखी गई। मुस्लिम पक्ष ने हिंदुओं के दावे पर आपत्तियां दर्ज कराई।

ज्ञानवापी मस्‍ज‍िद को लेकर केंद्रीय ब्राह्मण महासभा की ओर से एक नई याचिका दाखिल कर दी गई है। ज्ञानवापी मसले पर याच‍िका की संख्‍या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है।

सुनवाई के दौरान मुस्‍ल‍िम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने कहा कि वादी पक्ष द्वारा किया गया दावा कि मस्जिद परिसर वक्फ संपत्ति नहीं है, गलत है। फिलहाल, हिंदू पक्ष द्वारा दायर वाद के पैराग्राफ प्रतिवादी पक्ष द्वारा पढ़े जा रहे हैं।

अब इस मामले पर अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। वाराणसी कोर्ट में सोमवार को करीब 2 घंटे तक सुनवाई चली थी। इस बीच मुस्‍ल‍िम पक्ष ने विस्‍तार से अपनी बात रख दी है।

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