महाराष्ट्र परभणी मामला: अदालत ने आतंकवादी मोहम्मद शाहिद खान को दोषी ठहराया

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मुंबई। मुंबई में एनआईए की विशेष अदालत ने इस्लामिक स्टेट (आईएस) आतंकवादी मोहम्मद शाहिद खान को महाराष्ट्र में परभणी मामले में शामिल होने के लिए शुक्रवार को दोषी ठहराया। अदालत ने यूएपीए अधिनियम की विभिन्न धाराओं, आईपीसी की धारा 120-बी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4, 5, 6 के तहत सात साल के …

मुंबई। मुंबई में एनआईए की विशेष अदालत ने इस्लामिक स्टेट (आईएस) आतंकवादी मोहम्मद शाहिद खान को महाराष्ट्र में परभणी मामले में शामिल होने के लिए शुक्रवार को दोषी ठहराया। अदालत ने यूएपीए अधिनियम की विभिन्न धाराओं, आईपीसी की धारा 120-बी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4, 5, 6 के तहत सात साल के कठोर कारावास और 45,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

यह मामला इंटरनेट के जरिए भारतीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए सीरिया में आईएस के गुर्गों द्वारा रची गई साजिश से संबंधित है, जिसमें उनके निर्देश पर स्थानीय स्तर पर एक षडयंत्र गढ़ा गया था। मामला शुरू में एटीएस मुंबई द्वारा और बाद में एनआईए द्वारा 14 सितंबर 2016 को दर्ज किया गया था।

जांच पूरी करने के बाद, सात अक्टूबर 2016 को आरोप पत्र दायर किया गया था। एक आरोपी नसीर बिन याफाई (चौस), अबुबकर याफाई (चौस) के पुत्र को इस मामले में एनआईए की विशेष अदालत, मुंबई द्वारा पहले ही सात साल के कठोर कारावास के लिए दोषी ठहराया जा चुका है। मामले में आगे की सुनवाई जारी है।

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