हल्द्वानी: जीएसटी के वार्षिक रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ी

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हल्द्वानी, अमृत विचार। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-4 जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी है। यदि कारोबारी फिर भी रिटर्न जमा नहीं करते हैं तो उन्हें जुर्माना देना होगा। राज्य कर विभाग के अनुसार, ऐसे कारोबारी जिनका वार्षिक टर्नओवर 75 लाख है और उन्होंने समाधान …

हल्द्वानी, अमृत विचार। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-4 जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी है। यदि कारोबारी फिर भी रिटर्न जमा नहीं करते हैं तो उन्हें जुर्माना देना होगा।

राज्य कर विभाग के अनुसार, ऐसे कारोबारी जिनका वार्षिक टर्नओवर 75 लाख है और उन्होंने समाधान विकल्प चुना हुआ है। ऐसे कारोबारियों को मासिक या त्रैमासिक रिटर्न जमा नहीं करना होता है।

इन्हें साल में एक बार वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-4 जमा करना होता है। इस रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। इधर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने 26 मई को नोटिफिकेशन जारी कर वार्षिक रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी है। अब यदि समाधान कारोबारी वार्षिक रिटर्न जमा करता है तो उसको जुर्माना नहीं देय होगा। हालांकि, 26 मई को इस नोटिफिकेशन के लागू नहीं होने से पूर्व जिन कारोबारियों ने रिटर्न जमा किया, उन्हें जुर्माना देना पड़ा था।

 30 जून तक नहीं दिया रिटर्न, 50 रुपये प्रतिदिन का देना होगा जुर्माना 

राज्य कर विभाग के अनुसार, यदि समाधान कारोबारी ने 30 जून तक रिटर्न जमा नहीं किया तो उसको जुर्माना देना होगा। यदि कारोबारी एक जुलाई को रिटर्न जमा करता है तो उसको एक मई से 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब 1 जुलाई तक 62 दिनों का जुर्माना देना होगा। जो  3,100 रुपये होगा।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने समाधान कारोबारियों के वार्षिक रिटर्न जीएसटी आर-4 जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी है। यदि इस अवधि में रिटर्न जमा नहीं किया तो 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा।

सुमित गुप्ता, सेल्स टैक्स अधिवक्ता, हल्द्वानी

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