अयोध्या: यहां खड़े कर दिए बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल व कॉम्प्लेक्स, कायदे-कानून सब दरकिनार, जानें क्या बोले प्राधिकरण उपाध्यक्ष?

अयोध्या: यहां खड़े कर दिए बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल व कॉम्प्लेक्स, कायदे-कानून सब दरकिनार, जानें क्या बोले प्राधिकरण उपाध्यक्ष?

अयोध्या। रिकाबगंज हो या गुदड़ीबाजार नियावां रोड, फतेहगंज नाका हो या चौक जैसा घना क्षेत्र। हर जगह धीरे-धीरे बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल व कॉम्प्लेक्स खड़े हो गए हैं। कोई दो मंजिला है तो कोई तीन। हर शॉपिंग मॉल-कॉम्प्लेक्स यहां हादसों को दावत दे रहा है। नियम कायदे की बात की जाए तो किसी भी मॉल और …

अयोध्या। रिकाबगंज हो या गुदड़ीबाजार नियावां रोड, फतेहगंज नाका हो या चौक जैसा घना क्षेत्र। हर जगह धीरे-धीरे बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल व कॉम्प्लेक्स खड़े हो गए हैं। कोई दो मंजिला है तो कोई तीन। हर शॉपिंग मॉल-कॉम्प्लेक्स यहां हादसों को दावत दे रहा है। नियम कायदे की बात की जाए तो किसी भी मॉल और कॉम्प्लेक्स में नहीं मिलेगी। नगर में तकरीबन 100 से भी अधिक ऐसे शॉपिंग मॉल या कॉम्पलेक्स हैं जहां पार्किंग है ही नहीं।

यहां आने वाले लोग बेतरतीब तरीके से वाहनों को खड़ा करते हैं, जिस कारण आए दिन सड़कों पर जाम लगता है। कार्रवाई के नाम पर विभाग ठेले वालों और छोटे व्यापारियों पर अपना शिकंजा कसता है, जबकि इसके जिम्मेदार बड़े-बड़े धन्ना सेठ हैं। सबसे हैरानीजनक बात यह है कि जहां से इन कॉम्पलेक्स का नक्शा पास होता है वहां के अधिकारी भी नहीं जानते हैं कि किस-किस तरह से गोलमाल हुआ है।

‘अमृत विचार’ टीम ने रविवार को शहर के कई मॉल व कॉम्पलेक्स खंगाले, लेकिन किसी में भी मानक और कायदे-कानून के दर्शन नहीं हुए। फैजाबाद शहरी इलाके में हाल यह है कि कॉम्प्लेक्स को तैयार कर उससे धंधा करने के लिए तो मालिक ने स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया, लेकिन मूलभूत सुविधाओं को देना जिम्मेदारी ही नहीं समझी। इसमें न ही पार्किंग व्यवस्था है और न ही कोई सुरक्षा के इंतजाम।

रिकाबगंज और चौक स्थित एक कॉम्प्लेक्स में दुकान करने वाले व्यापारियों ने बताया कि उनके यहां आने वाले ग्राहकों को पार्किंग के लिए बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मालिक ने दुकान देते समय बताया था कि सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, लेने के बाद पता चला कि किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी जा रही। साथ ही अधिकतर मॉल और कॉम्प्लेक्स में सार्वजनिक शौचालय की भी व्यवस्था नहीं।

नियमों की अनदेखी भी खूब हुई :-

बात करें रिकाबगंज – रोडवेज रोड पर बने एक कॉम्प्लेक्स की तो उसमें पार्किंग व्यवस्था ही नहीं है। इसी तरह का हाल हर काम्पलेक्स व मॉल का है। नाका, देवकाली व चौक में भी इसकी बानगी देखने को मिल जाएगी। सुरक्षा के मापदंडों की बात करें तो एंटी फायर सिक्योरिटी सिस्टम जैसी सुविधा भी नहीं है, जिसके कारण आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। अभी हाल ही में चौक स्थित एलजी काम्प्लेक्स में आग लगने की घटना हुई।

जानिए, क्या है नक्शा पास कराने के नियम

शॉपिंग मॉल बनाने के लिए सबसे पहले जमीन के कागजात और उसका नक्शा विकास प्राधिकरण को देना होता है। विभाग नक्शे की गहन जांच के दौरान यह सुनिश्चित करता है कि पार्किंग की सुविधा है या नहीं। बिना पार्किंग के कोई भी नक्शा स्वीकृत नहीं किया जा सकता। पार्किंग के लिए भी शॉपिंग मॉल के बराबर एरिया निर्धारित किया जाता है। लिहाजा आम तौर पर बेसमेंट में ही पार्किंग की सुविधा दी जाती है। नक्शा स्वीकृत करने के बदले चार रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से विकास शुल्क व 50 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से मानचित्र शुल्क जमा करना होता है।

ऐसे हो रहा नक्शे का उल्लंघन

नक्शा पास कराने के लिए लोग जमीन के कागजात के अलावा जरूरी धनराशि विकास प्राधिकरण के जेई व बाबुओं के पास जमा कर देते हैं। विभाग नियमों के मुताबिक नक्शा पास कर देता है, लेकिन इसके बाद कोई भी कर्मचारी यह देखने निर्माण स्थल पर नहीं जाता कि नक्शे के अनुरूप काम हो रहा है या नहीं। यही कारण है कि नक्शे में भले ही पार्किंग हो, लेकिन मौके पर उनका वजूद नहीं है। कुछ ने किराए पर पार्किंग की जगह लेकर दुकानें डाल दी हैं।

किसे कहते हैं शापिंग मॉल-काम्पलेक्स

शॉपिंग मॉल, शॉपिंग सेंटर या शॉपिंग परिसर एक या अधिक ऐसे भवन हैं जो व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दुकानों के कॉम्पलेक्स का रूप धारण करते हैं, जिसमें पार्किंग क्षेत्र के साथ एक इकाई से दूसरी इकाई में आसानी से चल कर जाने के लिए रास्ते होते हैं। इन्हें पारंपरिक बाजार का एक आधुनिक रूप कहा गया है।

अयोध्या विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष विशाल सिंह से सवाल-जवाब

1. शॉपिंग कॉम्पलेक्स का नक्शा कौन पास करता है?
-सभी तरह के नक्शे विकास प्राधिकरण द्वारा ही पास होते हैं।

2. शहर में कई जगह बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल-कॉम्पलेक्स खुले हैं।
-कहां खुले हैं। अयोध्या में? जानकारी नहीं है।

3. बिना मानकों के कई जगह खुले हैं। क्या कार्रवाई करेंगे?
-सभी नक्शे जांच के बाद ही पास होते हैं। मानक न पूरा करने वाले शॉपिंग मॉल व कॉम्पलेक्स ढहा दिए जाएंगे।

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