हनुमान चालीसा विवाद: राणा दंपति पर राजद्रोह का आरोप साबित नहीं होता- मुंबई सेशंस कोर्ट

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मुंबई। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर गिरफ्तार हुए राणा दंपति को आखिरकार गिरफ्तारी के 11 दिन बाद बुधवार को सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई। मुंबई सेशन्स कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा पर राज द्रोह का आरोप साबित …

मुंबई। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर गिरफ्तार हुए राणा दंपति को आखिरकार गिरफ्तारी के 11 दिन बाद बुधवार को सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई। मुंबई सेशन्स कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा पर राज द्रोह का आरोप साबित नहीं होता है।

वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस के नोटीस के बाद घर से बाहर नहीं निकले राणा दम्पति। बता दें कि नवनीत राणा भायखला जेल में पिछले 11 दिनों से बंद थीं और बुधवार यानी 4 मई को 12वें दिन उन्हें तबीयत खराब होने की वजह से समय से पहले रिहाई दी गई है। नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को शर्तों के साथ जमानत मिल गई है। राणा दंपत्ति को कोर्ट से 50 हजार के निजी मुचलके पर रिहा किया गया है।

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