बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति करें जागरूक: अयोध्या डीएम

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अयोध्या। जिलाधिकारी नितीश कुमार की अध्यक्षता में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा मिशन शक्ति अभियान फेज-4 के अन्तर्गत बाल विवाह निषेध जागरुकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों से बाल विवाह पर पूर्णत: रोकथाम लगाने के उद्देश्य से अपने स्तर से प्रयास करने, समाज को बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति …

अयोध्या। जिलाधिकारी नितीश कुमार की अध्यक्षता में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा मिशन शक्ति अभियान फेज-4 के अन्तर्गत बाल विवाह निषेध जागरुकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों से बाल विवाह पर पूर्णत: रोकथाम लगाने के उद्देश्य से अपने स्तर से प्रयास करने, समाज को बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए।

नितीश कुमार ने बाल विवाह से होने वाली हानियों के सम्बन्ध में लोगों को जानकारी देते हुये कहा कि बाल विवाह पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिये प्रशासन कटिबद्ध है। बाल विवाह एक संज्ञेय अपराध है। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रत्येक सप्ताह होने वाली मीटिंग्स में सम्मिलित होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को भी बाल विवाह के रोकथाम के बारे में जानकारी देने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव ने बताया कि जो बाल विवाह करवाता है व उसको बढ़ावा देता या बाल विवाह कराने में किसी प्रकार की सहायता करता है तो उस व्यक्ति को पाक्सो एक्ट के तहत दो साल की कैद और एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है। संचालन जिला प्रोबेशन अधिकारी अश्वनी कुमार द्वारा किया गया।

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