हरदोई: हत्या के मामले में पिता-पुत्र समेत पांच लोगों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने एक फैसले में हत्या के मामले में आरोपी पिता-पुत्र समेत पांच लोगों को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने इन आरोपितो पर 50000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। हत्यारोपितों में मृतक की पत्नी …

हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने एक फैसले में हत्या के मामले में आरोपी पिता-पुत्र समेत पांच लोगों को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने इन आरोपितो पर 50000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। हत्यारोपितों में मृतक की पत्नी भी शामिल रही।

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर त्रिपाठी ने बताया कि थाना कछौना क्षेत्र के दीन नगर निवासी अबरार अतीक शफीक दोनों सगे भाई रमजान तहरु निशा ने 26 जुलाई 2015 को शमशाद पर पेट्रोल डालकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले की रिपोर्ट मृतक शमशाद के पिता बकरी दी निवासी लटे ना प्रतापपुर थाना बघौली ने दर्ज कराई।

कहां कि 26 जुलाई 2015 को सुबह उसके बेटे शमशाद का पत्नी से पैसा मांगने को लेकर विवाद हुआ था व कहासुनी हुई थी। इसी को लेकर घटना को अंजाम दिया गया ।इस मामले में मृतक शमशाद की पत्नी तहरू निशा भी आरोपित रही व उसका भाई अबरार भी आरोपित रहा।

सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलील को सुनकर पांचों आरोपियों पर हत्या का जुर्म साबित पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जज ने इन आरोपितो पर दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद की सजा भी भुगतनी पड़ेगी।

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