Gujarat Election 2022 : दंगा मामले में हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, सजा पर लगाई रोक

अहमदाबाद। गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए हिंसा मामले में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा के मामले में हार्दिक पटेल को दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। …
अहमदाबाद। गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए हिंसा मामले में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा के मामले में हार्दिक पटेल को दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है।
बता दें कि हार्दिक पटेल ने चुनाव लड़ने के लिए दोषी ठहराए जाने के गुजरात हाईकोर्ट से फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर सजा निलंबित करने की मांग की थी। ताकि वह 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ सकें। हार्दिक पटेल के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि चुनाव लड़ने से रोकना अधिकारों का हनन है। 2019 में एक बार चुनाव लड़ने का मौका पटेल गवां चुके हैं। हार्दिक पटेल के वकील ने कहा कि ये कोई सीरियस किलर नहीं हैं, पुलिस ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है।
10 मामले वापस
बता दें कि गुजरात में इस साल के आखिर में विधान सभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने 2015 के पाटीदार आरक्षण आंदोलन के संबंध में दर्ज 10 मामलों को वापस ले लिया है। उस समय आंदोलन की अगुवाई करने वाले हार्दिक पटेल समेत कई आंदोलनकारियों के खिलाफ राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई मामले दर्ज किए गए थे। हार्दिक पटेल बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे।
सभी मामले वापस लें सरकार
वहीं, इस फैसले के बाद हार्दिक पटेल ने कहा था कि आंदोलन से जुड़े सभी मामलों को भाजपा सरकार को वापस लेना चाहिए और पाटीदार युवाओं को राहत दी जानी चाहिए।
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